NEWSPR डेस्क। पटना हाईकोर्ट ने एक रेस्टोरेंट को जबरन ध्वस्त करने पर नाराजगी जताई। बिहार स्टेट फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन के एमडी से कोर्ट ने पूछा कि किस कानूनी अधिकार के तहत रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया गया? कोर्ट ने अगली सुनवाई में कार्ययोजना पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया।
जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने फ्रेजर रोड स्थित तंदूर हट रेस्टोरेंट को जबरन खाली कराने और तोड़े जाने के मामले में उसके मालिक अभिषेक आनंद की याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से जिला प्रशासन ने रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया। डीएम और कॉर्पोरेशन ने ऐसा करने के पहले कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया।
अगर रेस्टोरेंट खाली कराना था तो नियमानुसार सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उद्योग सचिव और प्रबंध निदेशक के कहने पर डीएम ने रेस्टोरेंट को खाली कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया। पुलिस ने न केवल खाली कराया बल्कि तोड़ भी दिया। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।
पटना से विक्रांत की रिपोर्ट…