बंबई हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। कोर्ट ने गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी रिहाई का आदेश जारी किया है। इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि, गिरफ़्तारी कानून के मुताबिक नहीं की गई है। वहीं, सीबीआई ने दोनों को रिहा करने का विरोध भी किया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है।
वही कोर्ट ने इसे लेकर साफ शब्दों में आदेश को सुनाते हुए कहा कि, ‘दंपत्ति की गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए के आदेश के अनुरूप नहीं की गई है। जानकारी हो कि, विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर,उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को ऋण धोखाधड़ी मामले में 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
CBI ने 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था जबकि धूत को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को 10 जनवरी, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद पति-पत्नी को हिरासत में ले लिया गया था। वहीं, एजेंसी का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था।