महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव ने किया समीक्षात्मक बैठक।

Patna Desk

 

मंगलवार को मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुपालन के संबंध में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई और निम्नवत दिशा निर्देश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारी,डीपीओ आईसीडीएस, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस अधिनियम के तहत संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए दो अलग-अलग तरह की समितियां बनाने की बात की गई है। सभी कार्यस्थल जहां 10 से अधिक कर्मचारी हो, वहां आंतरिक शिकायत समिति और वे कार्यस्थल जहां 10 से कम कर्मचारी हों, वहां स्थानीय शिकायत समिति बनाने की बात की गई है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिला अंतर्गत सभी विभागाध्यक्षों को नियमानुसार 15 जून तक आंतरिक व स्थानीय समिति का गठन करते हुए उसकी जानकारी यथा सदस्यों के नाम मोबाइल नंबर ,ईमेल पते सहित जिला के वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मियों को इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाए एवं कार्यालय में जगह-जगह पर इस अधिनियम से संबंधित पोस्टर लगाया जाए।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिला स्तर पर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं (घरेलू कामगार, कृषि ,मनरेगा कामगार, पंचायत कामगार )के लिए नियमानुसार 15 जून तक स्थानीय शिकायत समिति गठित करते हुए उसकी जानकारी यथा सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों एवं अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इससे संबंधित पोस्टर एवं जानकारियों को सभी स्तर पर प्रचारित किया जाए। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य सचिव महोदय से प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया।

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