धनंजय कुमार
गोपालगंज । वर्षीय मासूम हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए 2 महिलाओं को एडीजे 4 लवकुश कुमार की कोर्ट ने दोषी पाते हुए सास बहू को फांसी की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र छितौना गांव में बीते 5 सितंबर 2017 को स्थानीय गांव निवासी विनोद शाह का ढाई वर्षीय पुत्र गुड्डू आकस्मिक खेलने के दौरान घर से गायब हो गया, परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई लेकिन इस बच्चे का कहीं पता नहीं चला, वहीं बच्चे की गायब होने की शिकायत पिता के द्वारा स्थानीय विजयीपुर थाने में दर्ज कराई गई, पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए मामले की छानबीन तेज कर दी। इसी बीच 6 सितंबर को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की किसी मासूम बच्चे की हत्या कर शव को घर के पीछे फेंका गया है,घटना की सूचना पर पहुंचे विजयीपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मासूम बच्चे की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गए।
लेकिन हत्यारों का सुराग तक पुलिस को पहुंचने में काफी मशक्कत करना पड़ा।
जिले से आई फॉरेंसिक जांच टीम ने इस मामले में जांच पड़ताल के बाद हत्या में संलिप्त स्थानीय गांव निवासी सरजू साह की पत्नी और बहू के द्वारा मासूम बच्चे की गला रेत कर हत्या का मामला पुलिस के जांच उपरांत के बाद सामने आया,
वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में संलिप्त सास बहू को गिरफ्तार कर लिया।
इसी मामले मैं बचाव पक्ष के अधिवक्ता धनंजय कुमार चौबे के पूरी दलील सुनने के बाद आज सोमवार को गोपालगंज न्यायालय के एडीजे 4 लवकुश कुमार की कोर्ट ने मासूम हत्याकांड में दोषी पाते हुए सास बहू को फांसी की सजा सुनाई है।