औरंगाबाद,शादी विवाह में हर्ष फायरिंग करने वालो की अब खैर नही है. इस पर जिला प्रशाशन पूरी तरीके से एक्शन मूड में दिख रही है. शहर के कई जगहों पर जिला प्रशासन द्वारा पोस्टर लगाकर लोगो को जागरूक किया गया है. लगाए गए पोस्टर में साफ दिख रहा है कि शादी विवाह व अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करना एक दंडनीय अपराध है.
यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा शादी विवाह व अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग किया जाता है और इसकी शिकायत थाने में होती है तो जांचोपरांत के बाद उसे पर शस्त्र अधिनियम के तहत धारा 25 (9) के तहत दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. नगर थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी ने बताया कि पोस्टर के माध्यम से लोगो को जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद भी अगर ऐसा करता है तो इसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.