पटना के दानापुर के नासरीगंज घाट पर शुक्रवार को नाव पर चढ़ने के दौरान एक शिक्षक की गंगा नदी में गिरकर डूबने से मौत हो गई थी. जीसके बाद शिक्षकों ने भारी आक्रोश जताया था और शिकायत भी की थी की बाढ़ के दौरान जान खतरे में डालकर उन्हें स्कूल आना पड़ता है. समय पर स्कूल पहुंचने की पाबंदी रहती है इसलिए कैसे भी उन्हें खतरा लेकर पहुंचना पड़ता है.
जिसके बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारी के लिए नया फरमान जारी कर दिया है बता दें की विलंब से दर्ज उपस्थिति को मान्यता दी गई है.बता दे कि यह कहा गया है कि अगर कुछ विशेष काम से शिक्षक या कर्मी विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो विलंब समय से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी यह देरी 1 घंटे तक मान्य की जाएगी.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा इसी के साथ शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि शिक्षक कर्मी और स्कूल की बच्चों के लिए नदी पार करने के लिए नाव की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ इस सरकारी नाव पर लाइफ जैकेट भी पर्याप्त संख्या में हो.वही यह नाव जब भी स्कूल जाने और आने का वक्त हो वहां पर मौजूद हो. यह व्यवस्था बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों के विद्यालयों के आवागमन को लेकर किया गया है. बता दे यह मात्र अगस्त और सितंबर महीने के लिए मुख्य रूप से लागू होगा.