संपत्ति निबंधन में पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर छपरा जिला प्रशासन का बड़ा कदम

Patna Desk

बिहार में संपत्ति के निबंधन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। छपरा के जिलाधिकारी अमन समीर ने जानकारी दी कि निबंधित दस्तावेजों की वैधता और उनके संरक्षण को लेकर ठोस पहल की जा रही है।डीएम ने बताया कि प्रत्येक निबंधित दस्तावेज को एक विशिष्ट डीड नंबर प्रदान किया जाता है और एक वर्ष में किसी डीड नंबर से केवल एक दस्तावेज का ही निबंधन संभव होगा।अमन समीर ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रजिस्ट्री के दौरान कार्यालय द्वारा जमीन के स्वामित्व (टाइटल) की जांच नहीं की जाती। दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी पक्षकारों की होती है।

उन्होंने सलाह दी कि संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले संबंधित पक्षों को सभी कागजातों की पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए ताकि भविष्य में विवाद से बचा जा सके।अभिलेखों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2023 में अभिलेखागार में एक अत्याधुनिक बुक स्कैनर स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से अब दस्तावेजों की सुरक्षित स्कैनिंग की जा रही है और फोटोकॉपी के लिए दस्तावेजों को बाहर भेजने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इसके साथ ही दस्तावेजों की स्कैनिंग और इंडेक्सिंग का कार्य भी तेजी से जारी है, जिससे अभिलेखों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है.

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