उत्तर प्रदेश – अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला आ चुका है। सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वह पूर्व नियोजित घटना नहीं थी, घटना अचानक हुई थी। साथ ही सीबीआई की तरफ से जो साक्ष्य मिले हैं उसकी सील बंद नहीं थी, और अर्पयाप्त थे ।
जज ने कहा कि वहां वह मौजूदा जो भी थे वो लोग उग्र भीड़ को रोकने की कोशिश की। जज ने कारसेवकों को भी दोषमुक्त कर दिया है सीबीआई ने साध्वी ऋतंभरा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी उमा भारती सहित सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है।