बिहार: सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन पर सख्ती, आधार अनिवार्य होगा

Jyoti Sinha

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026 से सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन पर रोक लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब कोई भी छात्र एक ही समय में दो स्कूलों में नामांकित नहीं रह सकेगा। विभाग का उद्देश्य फर्जी नामांकन को रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी योजनाओं तथा छात्रवृत्तियों का लाभ सही छात्रों तक पहुंचाना है।

विशेष जांच टीम होगी सक्रिय

दोहरे नामांकन की जांच के लिए विशेष टीम गठित की जाएगी। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित छात्रों का विवरण ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई छात्र एक से अधिक स्कूलों में नामांकित नहीं है। नामांकन के समय छात्रों का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2025 में 600 से अधिक छात्रों का दोहरा नामांकन पाया गया था। इस बार विभाग सुनिश्चित करेगा कि ऐसी स्थिति दोबारा न बने।

आधार से होगी पहचान और सत्यापन

छात्रों की पहचान अब आधार कार्ड के माध्यम से ई-शिक्षा पोर्टल पर सीधे सत्यापित की जाएगी। इससे फर्जी नामांकन पर रोक लगेगी और सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों तथा अन्य लाभों का लाभ केवल सही छात्रों तक पहुंचेगा। साथ ही जन्म तिथि और पते की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी।

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता

शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकना है। दोहरे नामांकन से पहले विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए 2026 शैक्षणिक सत्र से सभी नामांकन के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है।

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