NEET छात्रा मौत मामला: मनीष रंजन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने CBI को लगाई फटकार

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: पटना। NEET छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जेल में बंद शंभु गर्ल्स हॉस्टल के संचालक मनीष रंजन को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। मनीष रंजन वर्तमान में पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।

बुधवार को कोर्ट में लगभग दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान पॉक्सो कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि घटना के इतने समय बाद भी छात्रा की मौत के कारण की स्पष्ट रिपोर्ट क्यों नहीं आई है।

सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के वकील ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मामले की जांच सही ढंग से नहीं की जा रही है। उन्होंने एसआईटी और सीबीआई पर लापरवाही का आरोप लगाया और यह भी कहा कि कुछ हाईप्रोफाइल लोगों की संलिप्तता नजरअंदाज की जा रही है।

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याद दिला दें कि 7 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित शंभु गर्ल्स हॉस्टल में एक NIT छात्रा बेहोशी की हालत में पाई गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने दुष्कर्म से इनकार किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की संभावना पूरी तरह खारिज नहीं की गई थी।

इस मामले में चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी समेत एक दारोगा को निलंबित कर दिया गया। परिजनों की मांग के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। शुरुआती दौर में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज न करने पर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई थी। इसके बाद सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया।

अब इस हाईप्रोफाइल मामले में गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि मनीष रंजन जेल में रहेंगे या उन्हें जमानत मिल पाएगी।

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