पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथयात्रा की इजाजत दी। मंदिर प्रबंधन समिति, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में तालमेल कर रथयात्रा का आयोजन करवाएंगे। कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करते हुए ऐसा किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पुरी में कोरोना के केसों की संख्या में बढ़ोतरी हो तो राज्य सरकार के पास रथ यात्रा रोकने की आजादी होगी। इससे पहले कॉलरा और प्लेग के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी।
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चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट केवल पुरी में यात्रा के बारे में विचार कर रहा है और ओडिशा में कहीं अन्य जगह पर नहीं। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि 12 दिनों की यात्रा के दौरान 10 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। कोरोना को देखते हुए ये घातक हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में होने वाले आवागमन को ट्रैक करना मुश्किल होगा। 18-19 सदी में यात्रा के दौरान कॉलरा जैसी बीमारी फैली थी।