NEWSPR डेस्क। हाईकोर्ट ने अगले देश तक ऑनलाइन एसटीइटी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दिया गया है साथ ही राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
जस्टिस असदुद्दीन अमानुल्लाह की एकल पीठ ने आदित्य प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया और कोर्ट को बताया गया कि एसटीइटी ऑनलाइन परीक्षा सिलेबस जारी किए बिना ही ऑनलाइन परीक्षा ली गई जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर मंजूरी भी ले ली थी इसके बावजूद सिलेबस जारी किए बिना ही ऑनलाइन परीक्षा ले ली गई।