NEWSPR DESK: तब्लीगी जमात के सदस्यों को कोर्ट ने दोषी माना है. पटना जिला कोर्ट के द्वारा तब्लीगी जमात के 17 विदेशी सदस्यों को कोर्ट कार्यविधि 10-30 से 4-30 बजे तक का कारवास व प्रत्येक सदस्यों को 25 हजार का अर्थदंड की सजा सुनायी गई है.
बुधवार को पटना के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह ने विदेशी अधिनियम की धारा 14 का दोषी पाते हुए सभी अभियुक्तों सजा सुनाई. लॉकडाउन के दौरान दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी गेट संख्या 74 के पास स्थित मस्जिद से कजाकिस्तान व किरगिस्तान के कुल सात-सात सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था.
संबंधित थाने में 13 अप्रैल 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद बुधवार को विशेष अदालत में सजा सुनायी गयी.