NEWSPR डेस्क। पटना होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि व आयोजन की अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। शब-ए-बारात पर भी एक स्थान पर अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। कोरोना के मद्देनजर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने शनिवार को इस बाबत संयुक्तादेश जारी किया। सभी जिलों के डीएम, एसपी के अलावा प्रमंडलीय आयुक्त, क्षेत्रीय आईजी, डीआईजी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और हैंड सेनेटाइजिंग का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है।
पटना से विक्रांत की रिपोर्ट…