NEWSPR डेस्क। मुंबई में एक 20 साल के युवक को पड़ोस में रहने वाली 14 वर्षीय लड़की को आंख मारना और फ्लाइंग किस करना महंगा पड़ गया। लड़की के अनुसार, नाबालिग लड़की का कहना है कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक उसे परेशान करता था। युवक कभी लड़की को आंख मारता था तो कभी फ्लाइंग किस करता था।
लड़की ने इसकी शिकायत अपने माता-पिता से की लड़के को इस बारे में कई बार समझाया भी गया लेकिन वह नहीं माना। जिसके बाद लड़की ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। मुंबई की पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल के युवक को 13 महीने कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ दोषी के खिलाफ 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसमें से 10,000 रुपए की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी गई।
20 साल के युवक के खिलाफ 14 साल की नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई थी। 14 साल की किशोरी ने कोर्ट को बताया कि पिछले साल 29 फरवरी को वह अपनी बहन के साथ बाहर थी, तभी आरोपी युवक, जो उसका पड़ोसी था। उसने पीड़िता को आंख मारी और फ्लाइंग किस के इशारे किये। किशोरी ने बताया कि आरोपी पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है।
बचाव पक्ष की तरफ से सवाल-जवाब में पीड़िता ने इस तथ्य से इनकार किया कि आरोपी और उसके चचेरे भाई के बीच इसको लेकर 500 रुपए की शर्त लगी थी। बच्ची की मां ने भी कहा कि पीड़िता ने कई बार आरोपी के व्यवहार को लेकर उनसे शिकायत की थी और उन्होंने इसके लिए आरोपी को फटकार भी लगाई थी और इसके बाद पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।
हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मामले में ठीक से जांच नहीं हुई और आरोपी ने यौन इरादे से ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गवाहों के पास आरोपी को झूठे केस में फंसाने की कोई वजह नहीं मिली है। इसके अलावा इस बात के ठोस सबूत हैं कि घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अगर ऑन रिकाॅर्ड सबूतों को देखा जाए, तो आरोपी का आंख मारना और फ्लाइंग किस देना एक यौन इशारा है, जिसके जरिए पीड़िता का यौन उत्पीड़न हुआ। जिसके लिए कोर्ट ने लड़के को दोषी माना और सजा सुनाई।