NEWSPR DESK- रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कार्यों पर टिप्पणी की है ट्रिब्यूनल ने रेरा को प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन पर ध्यान देने और ससमय इसका निपटारा करने का निर्देश दिया है.
अनु आनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंकज कुमार सिंह मामले की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि रेरा का काम सबसे पहले प्रोजेक्ट का रजिस्टर कराना होता है उसके बाद उससे जुड़े विषयों पर निर्णय लेना है मगर रेरा अपने इस प्राथमिक काम में ही असफल साबित हो गया है.
जब तक स्थानीय निकाय से कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक प्रोजेक्ट ऑनगोइंग यानी निर्माणधीन ही माना जाता है ऐसे में यह प्रोजेक्ट भी इसी दायरे में आता है बावजूद इसके रजिस्ट्रेशन के मसले पर रेरा ने ध्यान नहीं दिया वही पाही कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और आत्मानंद झा एवं उदय कुमार के मामले की सुनवाई के दौरान भी ट्रिब्यूनल ने रजिस्ट्रेशन नहीं होने का मामला पर मामला समय पर निर्माण कार्य नहीं पूरा करने को लेकर था
जब ट्रिब्यूनल ने 9 मार्च को रेरा से आरएसडी कांपलेक्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल किया तो जवाब मिला कि कंपनी की ओर से अभी तक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं मिला इस मामले में पाही कंट्रक्शन की लापरवाही सामने आई कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का उसने 3 माह में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ऐसे में रेरा को निर्देश दिया गया है.
कि वह कंपनी को नोटिस जारी कर रजिस्ट्रेशन करने को कहें 3 माह में भी निबंधन नहीं कराने पर कार्रवाई की जाएगी गौरतलब है कि ट्रिब्यूनल ने चेयरमैन जस्टिस अरुण कुमार जुडिशियन मेंबर अरविंद माधव और प्रशासक एवं तकनीकी सदस्य सुनील कुमार सिंह की बैच में यह निर्देश जारी किया गया है.