रोड पर थूकने वाले हो जाए सावधान, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पड़ेगा महंगा, परिवहन विभाग ने DM,SP को भेजा पत्र

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR डेस्क। राजधानी पटना में अब बसों में पान, गुटखा और खैनी खाकर चढ़ने वाले हो जाये सावधान, नहीं तो आपसे अब जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने पत्र जारी कर जिला प्रशासन को ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान और तंबाकू खाकर यात्रा करते हैं और यहां-वहां थूकते हैं। परिवहन विभाग ने इसे कोरोना गाइडलाइन का उल्ल्ंघन माना है।

परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के मुताबिक विभाग ने सभी जिलों के DM और SP को पत्र भेजा है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाओं में कड़ाई से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे, उन पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। विभाग ने यात्रियों के साथ ही गाड़ियों के मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी गाइडलाइन जारी की है।

गाइडलाइन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। यात्रियों को बिठाने से पहले वाहन को सैनिटाइज करवाना अनिवार्य है। चालक, कंडक्टर से लेकर यात्रियों को मास्क लगाना आनिवार्य बताया गया है। इसके साथ ही पान, गुटखा और खैनी खाकर यात्रा करनेवाले और यहां-वहां थूकनेवालों लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन नियमों का पालन कराने के लिए परिवहन विभाग ने जिला प्रशासन को टीम बनाकर औचक जांच कराने का निर्देश दिया है।

कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, वह चिंताजनक है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये पहले ही बता चुके हैं कि थूकने से कोरोना का संक्रमण फैलता है। लिहाजा परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में थूकने की प्रवृत्ति पर पूर्णरूप से अपने आदेश के जरिए रोक लगाना चाहता है।

परिवहन विभाग ने जो आदेश निकाला है, उसमें बस, ऑटो, ई-रिक्शा में सफर के दौरान लोगों को पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने से परहेज़ करने के लिए कहा गया है। अगर लोग ये सब खाते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। यही नहीं, प्रशासन चाहे तो उनपर पर क़ानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

विक्रांत की रिपोर्ट…

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