देशद्रोह मामले में पत्रकार विनोद दुआ को बड़ी राहत, SC ने कहा- सभी पत्रकार इस तरह के राजद्रोह के मामलों में सुरक्षा प्राप्ति के अधिकारी हैं

Patna Desk

Patna Desk: देशद्रोह के मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने यह आदेश विनोद दुआ पर दर्ज देशद्रोह के मामले को रद्द करने और एफआइआर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिया और अब उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह और देशद्रोह के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.

विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह का मामला रद्द, SC ने कहा- हर पत्रकार संरक्षण का हकदार | Sedition against Vinod Dua cancelled, SC said - journalist deserves protection - Hindi Oneindia

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ उनके एक यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर हिमाचल प्रदेश में भाजपा के एक स्थानीय नेता द्वारा राजद्रोह और अन्य अपराधों के आरोप में दर्ज कराई गई प्राथमिकी निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर आज फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर पत्रकार कानूनी रूप से सुरक्षा मिलने का अधिकार रखता है.

SC ने देशद्रोह के मामले में पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक लगाई | TIMES OF MUSLIM

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पत्रकार इस तरह के राजद्रोह के मामलों में सुरक्षा प्राप्ति के अधिकारी हैं. अदालत ने केदारनाथ सिंह मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की धाराएं तभी लगानी चाहिए जब किसी की कोशिश शांति को बिगाड़ने और अराजकता पैदा करने की हो. बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की बेंच कर रही थी.

SC ने राजद्रोह केस में विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर लगाई रोक; केंद्र और Himachal सरकार

दरअसल, हिमाचल प्रदेश के शिमला में पत्रकार विनोद दुआ पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि विनोद दुआ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी. इसी को लेकर विनोद दुआ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. विनोद दुआ ने उनपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, साथ ही पत्रकारों के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामलों की जांच के लिए एक कमेटी की गठन की अपील की गई थी.

Share This Article