बिहार में अनलॉक- 4 का एलान, स्कूल और कॉलेज खोलने के आदेश, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे

Patna Desk

NEWSPR डेस्क।

अनलॉक 4 में लिये गये कई फैसले : बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर काफी कम हो गया है। कोरोना संक्रमण की चेन टूटने के बाद सूबे में सरकार ने 6 अगस्त तक के लिए अनलॉक- 4 का एलान कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज प्रदेश में अनलॉक-4 को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें तमाम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

स्कूल ऑर कॉलेज खोलने के फैसले : सोमवार को कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर हुई अहम बैठक में राज्य सरकार के कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सूबे में अनलॉक- 4 के नियम कानून को लागू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि “कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे”

टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी : सीएम नीतीश ने आगे बताया कि “विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकि शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, ग्यारहवीं और बारहवीं तक के विद्यालय 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे. शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी।

शर्त के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट : उन्होंने आगे बताया कि “रेस्टोरेंट और खाने की दुकान का संचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा, अभी भी सावधानी की जरूरत है. ” आपको बता दें कि बिहार में अनलॉक-4 के नए नियम कानून अगले एक महीने के 7 जुलाई से लागू होंगे। मालूम हो कि अनलॉक के दौरान भी कोरोना संक्रमण में निरंतर गिरावट आई है, पर अब भी राज्य में 100 से अधिक नए मामले प्रतिदिन मिल रहे हैं।

स्वीमिंग पुल और जिम भी खोलने के आदेश : सरकार के नए नियम के मुताबिक स्वीमिंग पुल और जिम खोलने का भी आदेश दिया गया है. ये 50 फीसदी संख्या के साथ खोले जा सकेंगे. दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया गया है. दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी. जबकि ऑफिस शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे. टीका लिए बाहरी व्यक्ति को ही ऑफिस में इंट्री दी जाएगी. रात नाईट कर्फ्यू 9 बजे से लागू रहेगा.

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