NEWSPR /DESK : फेमस बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें बेचने का आरोप है। फरवरी 2021 में ये केस को दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इसके मुख्य आरोपी हैं। उन पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का मामला दर्ज हुआ था।
कई साल जेल की सजा हो सकती है
ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। अगर आरोप सही साबित हो जाते हैं तो राज कुंद्रा को कई साल जेल में रहना पड़ सकता है। पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर हमारे देश में सख्त क़ानून है। इस तरह के मामलों में आईटी एक्ट के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराएं भी आरोपी के खिलाफ लिखी जाती है।
विवादों से राज कुंद्रा का रहा पुराना नाता
राज कुंद्रा इसके पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। इससे पहले मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे ने उन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। उनका आरोप था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि इस आरोप से राज कुंद्रा मुक्त हो गए थे। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस कंपनी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है, वो उन्होंने छोड़ दी है। राज कुंद्रा का नाम साल 2016 में इंडियन प्रीमियर लीग में स्पॉट फिक्सिंग मामले में भी सामने आ चुका है। आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल उनको हमेशा के लिए आईपीएल से बैन कर चुकी है। गौरतलब है कि उनकी पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की सहमालकिन थीं।
चाइल्ड पोर्न से जुड़े मामलों में क्या है सजा
आईटी (संशोधन) कानून 2009 की धारा 67 (बी), आईपीसी की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 सजा- पहले अपराध पर पांच साल की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माना। दूसरे अपराध पर सात साल तक की जेल और/या दस लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट में या नग्न दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मैट में कोई चीज प्रकाशित करना या दूसरों को भेजना। इससे भी आगे बढ़कर कानून कहता है कि जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेनदेन करते हैं या बांटते हैं तो वह भी गैरकानूनी है। बच्चों को बहला-फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना। ऐसे में एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसके तहत आते हैं।