NEWSPR डेस्क। बीमा क्लेम भुगतान में बीमा कंपनियों द्वारा अनावश्यक विलंब किये जाने पर संबंधित जीवन बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पटना प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने सभी बीमा कंपनियों को ससमय बीमा क्लेम का भुगतान करने का निर्देश दिया है। दरअसल पिछले दिनों कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद उनके परिजनों को बीमा कंपनियों द्वारा समय पर क्लेम का भुगतान नहीं करने की शिकायत मिली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा भुगतान भी बीमा कंपनियों द्वारा समय पर नहीं किये जाने की शिकायत मिल रही है।
प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि अनावश्यक कमियां निकाल कर भुगतान को रोकना तथा बेवजह देरी करना कानून का उल्लंघन है। ऐसे बीमा कंपनियों को चिन्हित कर बीमा नियामक प्राधिकरण से इसकी शिकायत की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकार से बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से हुई मौत में बिहार सरकार द्वारा उनके परिजन को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है तथा पीड़ित के परिजनों को ससमय मुआवजा मिले इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।
संजय कुमार ने बताया कि मुआवजा का भुगतान करने में बीमा कंपनियों द्वारा कई बार दौड़ाने की शिकायत मिल रही है और इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भी शिकायतें प्राप्त हो रही है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि बीमा कंपनियों को कोविड महामारी के दौरान मृत एवं अन्य कारणो से मृत व्यक्तियों के परिवारों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए । प्रमंडलीय आयुक्त ने ये भी कहा कि कि 10 दिनों में सभी बीमा कंपनियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा है कि बीमा क्लेम से संबंधित यदि किसी को शिकायत है तो ऑफिस ऑफ द ओम्बड्समैन (OMB), (प्रथम तल, कल्पना आर्केड बिल्डिंग, बाजार समिति रोड, बहादुरपुर, पटना- 800006) को लिखित एवं ई मेल [email protected] पर शिकायत कर सकते हैं।