NEWSPR डेस्क। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची डीसी पर नाराजगी जताई है। अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जायेगा। कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट राज्य और अपने शहर को बचाना चाहता है। इसलिए अतिक्रमण को हर हाल में हटाना होगा, लेकिन अमीर गरीब के खिलाफ समान रूप से कार्यवाही करनी होगी। सिर्फ गरीब को हटाना सही नहीं है। इस दौरान नगर विकास सचिव ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए पीएम आवास योजना के तहत मकान दिये जाने की योजना है।