NEWSPR डेस्क। समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन की हत्या मामले मे एडीजे प्रथम राजीव रंजन सहाय ने 13 अभियुक्तों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई। इससे पूर्व 15 सितंबर को दोषी करार दिया गया था। 13 साल पहले की चर्चित घटना से संबंधित सत्र वाद संख्या 205/10 की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने प्राथमिकी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/34 एवं 120 बी में दोषी करार दिया है।
इस मामले में बसतपुर उमाकांत चौधरी, विधानचंद्र राय, राजीव रंजन,मनोज कुमार चौधरी, तथा बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत नारायणपीपुर निवासी राजीव राय तथा संजीव राय शामिल हैं जिन्हें सजा सुनाई गई है। 13 साल पहले दफ्तर से घर लौटने के दौरान पत्रकार की हत्या की गई थी। गायत्री मंदिर रोड स्थित अखबार के दफ्तर से कार्य निष्पादन कर घर जाने के दौरान 25 नवंबर 2008 को सरेशाम अपराधियों ने पत्रकार विकास रंजन को गोली मार दी थी। इस संबंध में पत्रकार के पिता फुलकांत चौधरी द्वारा दर्ज कराई गई रोसड़ा थाना कांड संख्या 173 /2008 में 13 लोगों को नामजद तथा तीन अज्ञात को आरोपित किया गया था।
रोसड़ा थाना कांड संख्या 173/2008 से संबंधित सत्र वाद संख्या 205/10 में कुल 15 गवाहों ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना- अपना बयान दर्ज कराया था। इसमें पांच अनुसंधानकर्ता के अलावा पत्रकार विकास रंजन के पिता व कांड के वादी फुलकांत चौधरी, उनकी विधवा पत्नी कल्पना कुमारी एवं उनके ससुर शेरपुर निवासी प्रवीर चौधरी एवं अन्य शामिल थे।
प्रियांशु कुमार संवाददाता समस्तीपुर