बक्सर में कोरोना संक्रमण को लेकर हुए तीन दिनों के बंदी के आदेश को 17 जुलाई तक विस्तारित कर दिया गया है। इस दौरान जिले में सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य निजी संस्थान कार्यालय आदि को बंद रखा जाएगा।
कोरोना बंदी के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में डीएम अमन समीर के निर्देश के बाद यह आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि बंदी के दौरान सब्जी, किराना, फल की दुकानें, डेयरी आदि सुबह छह बजे से रात 9 बजे तक खोली जा सकेंगी। निजी एवं सरकारी अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि आवश्यक सेवाओं में शामिल होने के कारण खुली रहेंगी। नगर परिषद के द्वारा भी साफ-सफाई आदि का कार्य कराया जाता रहेगा।
बंदी के दौरान अनावश्यक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, शादी-विवाह तथा अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में क्रमशः निर्धारित 50 तथा 20 की संख्या में भी लोग शामिल होंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी संयुक्त आदेश में विभिन्न नोडल पदाधिकारी तैनात किए गए है।
बता दें आपको कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को कोरोना का आकड़ा जारी करते हुए बताया है कि बिहार में 1266 नए मरीज मिले हैं। जिसमें बक्सर जिले से 27 नए कोरोना मरीज मिले हैं।
बक्सर से बबलू उपाध्याय की रिपोर्ट