NEWSPR डेस्क। बिहार में बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर रेरा ट्रिब्यूनल मेंबर सुनील कुमार सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन 30 दिनों में करवाना अनिवार्य होगा। बता दें कि रेरा एक्ट के सेक्शन 52 के तहत ये क्लॉज है कि यदि 30 दिनों के अंदर रेरा किसी भी बिल्डर द्वारा दिए गए बिल्डिंग प्रोजेक्ट के आवेदन को 30 दिनों में अप्रूव/रजिस्ट्रड नहीं करता है तो उसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। यानि कि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव माना जाएगा।
सुनील कुमार ने बताया कि इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित राशि का 70 प्रतिशत उसी बिल्डिंग निर्माण में खर्च करना होगा। ताकि कार्य प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो सके। प्रोजेक्ट शुरू करने और उसका निबंधन करवाने के लिए जमीन का वैद्य़ नक्शा और एग्रीमेंट होना जरूरी है। इसी के आधार पर आगे बिल्डिंग प्रोजेक्ट को लेकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बिल्डर जितने भी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखेंगे उसके लिए अलग अलग खाता भी रखना होगा ताकि निर्धारित राशि का 70 प्रतिशत उसके निर्माण में लग सके।
हर तीन महीने पर इसके आय व्यय की जानकारी भी देनी होगी। नक्शे में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। निबंधन के दौरान जो नक्शा दिखाया जाएगा। उसके हिसाब से ही निर्माण करना होगा। किसी भी प्रकार के नक्शे की हेराफेरी नहीं करना है। इस बात की जानकारी रेरा के साथ साथ ग्राहकों को भी देना होगा।