NEWSPR डेस्क। पूर्णिया से कटिहार के बीच NH-131 A के निर्माण में पेड़ काटने पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एएम बदर की खंडपीठ ने कानून के छात्र शाश्वत की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोमवार तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। इसके पूर्व छात्र शाश्वत ने कोर्ट को बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सड़क निर्माण में कम से कम पेड़ों की कटाई की जाए। जहां ज्यादा पेड़ हों, वहां फ्लाई ओवर बनाया जाए, लेकिन फ्लाई ओवर बनाने के बजाय पेड़ की कटाई की जा रही है।
शाश्वत का कहना था कि पेड़ काटने के बजाय पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाए। पेड़ उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने की सक्सेस रेट 80 प्रतिशत है। कोर्ट ने फिलहाल पेड़ काटने पर रोक लगाते हुए कमेटी बनाने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि राज्य में राजमार्ग के निर्माण कार्यों पर कोर्ट की निगाह है।