NEWSPR डेस्क। सोमवार को पटना में एक निजी बस की छत पर अवैध लोडिंग कर परिचालन करते पकड़े जाने पर 12000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही परमिट रद्द करने के लिए बस मालिक को नोटिस जारी किया गया। बता दें कि बस एवं अन्य अवैध लोडिंग ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई के लिए राज्यभर में विशेष रूप से अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान परमिट के शर्तों के उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहनों को जब्त एवं परमिट रद्द किया जाएगा।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आलोक में बसों की छत पर अवैध लोडिंग/ओवर लोडिंग वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ओवरलोडिंग वाहनों का परिचालन सड़क सुरक्षा नियम एवं मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन है। ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।
परिवहन सचिव द्वारा सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि ओवरलोडिंग पर कड़ाई से कार्रवाई करें। ओवरलोडिंग वाहनों जांच एवं कार्रवाई के लिए जिला परिवाहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई को निर्देश दिया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया बसों की छत पर सामान ढोना, निर्धारित मानक/क्षमता के बाहर कोई भी वस्तु को बाहर निकाल कर वाहन का परिचालन किया जाना अवैध एवं गैर कानूनी है। माल ढ़ोने वाले वाहनों जैसे ट्रक एवं अन्य व्यवसायिक वाहनों के बाहर किसी वस्तु को निकाल कर परिचालन किया जाना सड़क दुर्घटनाओं के कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है।