भागलपुर में नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में फैसला, आरोपी के माता-पिता को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। भागलपुर में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में फैसला आ गया है। कोर्ट ने आरोपी के माता-पिता को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला 2016 का है। बाथ थाना इलाके में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस अपहरण में इस नाबालिग को दिल्ली ले जाने में आरोपी के माता-पिता का भी हाथ था। साथ ही उनके माता-पिता ने नाबालिग लड़की को धमकी भी दी थी कि तुम मेरे बेटे से शादी करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे।

2016 के उसी मामले में आरोपी के पिता सुभाष मंडल एवं माता सुजाता देवी को 10 -10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई जो पोक्सो की धारा 17 में हुई है। आरोपी के माता-पिता को सब कुछ मालूम होते हुए अपने बेटे को गलत करने में सहयोग करने के लिए यह सजा सुनाई गई है। आरोपी लड़के का केस किशोर न्याय बोर्ड के तहत चल रहा है। पीड़िता को ₹300000 मुआवजा भी दिया जा रहा है। वही अभियुक्तों को ₹10000 अर्थदंड लगाया गया है ,नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 3 महीने साधारण कारावास भी बढ़ाया जाएगा।

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