भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग रेप केस में तीन साल बाद सुनाई सजा, युवक को 20 साल की कठोर कारावास

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। भागलपुर में आय दिन दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आते रहता है। पोक्सो ने विशेष अभियान चलाकर दुष्कर्म के केस को जल्द से जल्द रफा-दफा करने का निर्णय लिया है। इसी बाबत आज पोक्सो में 16 नवंबर 2018 के लैंगिक अपराध से संबंधित इस केस पर न्यायाधीश आनंद कुमार ने सजा सुनाई।

आज इस केस पर सुनवाई हुई और एक नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले मे 4 जनवरी 2022 को कोर्ट के द्वारा इसे दोषी पाया गया। इसी बाबत मो.गुलफराज अंसारी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। इसके साथ ही 10 हज़ार रूपये अर्थदंड के रूप में भी सजा के तौर पर सुनाया गया। वहीं अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

कोर्ट ने पीड़ित नाबालिक बच्ची को आर्थिक सहायता राशि के रूप में 4 लाख रूपये देने का आदेश जारी किया। यह घटना महिला थाना भागलपुर में की गई थी। इस केस के दौरान 5 गवाही भी हुई जिसमें सारे गवाह ने घटना की सत्यता की पुष्टि की। चिकित्सक द्वारा भी इस घटना की पुष्टि की गई। जिसमें घटना का साक्ष्य प्रमाण दिखा। यह जानकारी अधिवक्ता शंकर जयकिशन मंडल ने दी।

रिपोर्ट:-श्यामानंद सिंह, भागलपुर

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