NEWSPR डेस्क। भागलपुर पीरपैंती थाना क्षेत्र में पिछले साल 17 अक्टूबर, 2021 को केस संख्या 245/21 के अभियुक्तों को जमानत मिल गई गई है। बताया जा रहा कि आईओ शक्ति पासवान ने समय से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था जिसके कारण कोर्ट से अभियुक्त को जामानात मिली है। वहीं आईओ के लापरवाही के कारण अभियुक्त को कोर्ट से जामानत मिलने से नाराज एसएसपी बाबूराम ने आईओ एएसआई शक्ति पासवान को लापरवाही बरतने और संदिग्ध आचरण के आरोप में निलंबित कर दिया है।
बता दें कि पीरपैंती थाना क्षेत्र के हुरजुरनगर निवासी धर्मराज चौधरी के पुत्र नरेश चौधरी ने 23 अक्टूबर, 2021 को पीरपैंती थाना में हुजूरनगर निवासी अर्जुन चौधरी समेत पांच लोगों पर जान से मारने कि नियत से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया था। घटना के आलोक में नरेश चौधरी ने अपने शिकायत में बताया था कि 17 अक्टूबर, 2021 को अर्जुन चौधरी ने अपने सभी आरोपियों के साथ मिलकर सुबह में पांच बजे के करीब उन पर जानेलवा हमला किया था। जिसमें में वह घायल हो गया था। उस दौरान तत्कालीन थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने पीड़ित नरेश चौधरी के आवेदन के आधार पर शिकायत दर्ज करते हुए शक्ति पासवान को इसका आईओ बनाया था।
रिपोर्ट-श्यामानंद सिंह भागलपुर