NEWSPR डेस्क। भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने आज फिर एक मामले का निष्पादन करते हुए दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। मामला सबौर थाना अंतर्गत एक नाबालिक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का है। बता दें कि सबौर थाना अंतर्गत 17 अप्रैल 2018 को एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के केस ने लोगों का दिल दहला दिया था। आज करीब 4 साल बाद एडीजे 6 बने विशेष जज आनंद कुमार ने त्वरित सुनवाई करते हुए धारा 376 डी के तहत गैंगरेप के लिए सजा सुनाई। धारा 366 ए के तहत अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने को लेकर दोनो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों का नाम अरविंद दास और गिरो पासवान है। दोनों सबौर थाना अंतर्गत क्षेत्र के ही निवासी हैं। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं दूसरे केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है, उसमे आर्थिक दंड के रूप में 10 हज़ार रुपए लगाया गया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में छह गवाह प्रस्तुत हुए। सभी गवाहों ने घटनाओं की पुष्टि की। यह जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने दी।
रिपोर्ट- श्यामानंद सिंह, भागलपुर