NEWSPR DESK– RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव और पूर्व सांसद विजय कृष्ण दुष्कर्म और अपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है आपको बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर अहम सुनवाई हुई पटना के हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वही आपको बता दें कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहे हैं पूर्व सांसद विजय कृष्ण की अपील पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा है।
वही आपको बता दें कि नाबालिग के साथ रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत मामले में पटना हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई थी उनकी ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की पूर्व विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि रेप की घटना के कई दिनों बाद प्राथमिक दर्ज की गई थी उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक जी को इस केस में फंसाया गया था और अभियुक्त बनाया गया है वही जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दल ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभी को दोषी करार दिया है मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हुई है।
वही हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद विजय कृष्ण की अपील पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है 2009 में श्री कृष्णा पुरी थाना क्षेत्र में हुई हत्या में पटना सिविल कोर्ट ने वर्ष 2013 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।