सुशांत की मौत पर पहली बार खुलकर सामने आए पिता, कहा प्रेमिका रिया ने किया बेटे के विश्वास के साथ धोखा

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By PR Desk

पटना : सुशांत सिंह की मौत को 45 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब भी उसकी मौत को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। सुशांत की मौत पर पहली बार उनके पिता सामने आए हैं और उन्होंने मुम्बई पुलिस के जांच पर नाखुशी जताते हुए पटना राजीव नगर थाना में तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। इन तीन लोगों में एक बड़ा नाम रिया चक्रबर्ती का है। जिसे सुशांत की प्रेमिका कहा गया है और जिससे सुशांत की शादी होने वाली थी। थाने में सुशांत के पिता ने रेहा के खिलाफ जिन आरोपों को लेकर अपराध दर्ज कराया है। उनमें धारा 420, धारा 306, धारा 380 और धारा 406 शामिल है।

इनमे धारा 406 के लिए कहा गया है कि यह किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन “Criminal Breach of Trust” करने वाले व्यक्ति को कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसकी समय सीमा को 3, वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, या ये दोनों का भी प्रावधान दिया गया है। साफ तौर कहा जा सकता है सुशांत का परिवार ये मानता है कि रेहा ने सुशांत का विश्वास तोड़ा, जो मौत का एक बड़ा कारण बना।

सम्पति हड़पने की कोशिश

सुशांत के पिता के अनुसार रिया ने उनके बेटे को धोखा दिया, उनकी संपत्ति को बेईमानी से हड़पने की कोशिश की है। ऐसे में रेहा के खिलाफ धारा 420 का मामला भी दर्ज किया गया है। सुशान्त के तीन कम्पनियों ने रेहा डायरेक्टर है।

घर मे चोरी का मामला

रिया पर सुशांत के घर मे चोरी का मामला भी लगाया गया है। जिसमे धारा 380 के तहत दर्ज किया गया है। ये सभी को पता है कि रेहा सुशांत के साथ ही रहती थी।

आत्महत्या के लिए किया मजबूर

अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण आरोप सुशान्त के परिवार की तरफ से लगाये गए है, उसके अनुसार सुशान्त को आत्महत्या के लिए रेहा और दो अन्य लोगों ने मजबूर किया है। पुलिस ने मामले में धारा 306 के तहत अपराध दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता / उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

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