NEWSPR डेस्क। कैमूर के दुमदुम गांव की रहने वाली विधवा महिला पति की मौत के बाद डीएम के पायलट वाहन स्कॉर्पियो के चालक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाय है। महिला ने चालक पर स्कॉर्पियो हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। महिला ने पुलिस को लिखित आवेदन में बताया है कि दुमदुम गांव निवासी स्व जयनाथ सिंह की पत्नी शांति कुंवर ने दर्ज कराए एफआईआर में पुलिस को बताया है कि,9 जून 2022 को उसके पति की हत्या कर दी गयी।
मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका नम्बर बीआर 45F-9900 है, जो उसके पति के नाम से है। उक्त वाहन को , डीएम के यहां चलाने के लिये तीन चार वर्षों से सिलौटा गांव निवासी पारसनाथ सिंह के बेटे विनोद कुमार सिंह उर्फ काजू को ड्राइवर के रूप में रखा गया था। डीएम के यहां से उसे किश्त भी हर महीने प्राप्त होता था। उसे 4 जून तक किश्त मिला था। उसके पति जब जिंदा थे तो उन्होंने बताया था कि विनोद उर्फ काजू ने उससे इंश्योरेंस कराने के नाम पर सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया है।
इसके बारे में जब उसने चालक काजू से पूछा तो उसने बताया कि गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है। तब वह लोग उसके विश्वास में आ गए। इसके बाद उसने चालक काजू से जब गाड़ी का ऑनर बुक और अन्य कागजात मांगने लगी तो वह उसे आज कल देने का कहते हुए बहलाने लगा। 7 जुलाई को जब कागजात मांगने वह काजू के घर गयी। तब उसने बताया कि उसने वह गाड़ी उसके पति से खरीद लिया है।
जब खरीदी का कागज मांगा तो उसने नहीं दिया। उसकी जगह उसने उसके पति के मौत के बाद वाहन ट्रांसफर करने का कागजात दिखाने लगा। इसके बाद उसने डीएम से मिलकर सारी बातें बताई तो डीएम द्वारा डीटीओ से मामले में रिपोर्ट मांगा गया है। डीटीओ ने जांच में बताया कि विनोद सिंह उर्फ काजू ने गलत व फर्जी तरीके से गलत हस्ताक्षर बनाकर गाड़ी अपने नाम से हस्तांतरित करा लिया है। वहह गलत तरीके से 12 लाख रुपये की गाड़ी हड़पना चाहता है। जबकि उसी वाहन से उसके परिवार का भरण पोषण चलता है। इस मामले में कोर्ट के चालक पर धोखाधड़ी से स्कॉर्पियो हड़पने का आरोप लगाया है।
कैमूर/भभुआ से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट