NEW DELHI: कोरोना महामारी के बीच बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है . गृह मंत्रालय ने आज यानी बुधवार को अनलॉक -3 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है . यह गाइडलाइंस 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाऐंगे . अनलॉक-3 में कई बदलाव किए गए हैं.
एक नजर डालते हैं क्या खुलेंगे और किन चीजों पर पाबंदी अभी भी बरकरार रहेगी.
दरअसल रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही जो प्रतिबंधित था उसे हटा दिया गया है यानी नाइट कर्फ्यू हटा दी गई है
योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जा रही है हालांकि इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की जाएगी
इस बीच 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह हो मनाने की अनुमति दी गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए.
ट्रेनों और हवाई जहाज का परिचालन होता रहेगा. स्कूल ,कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.
इस बीच थिएटर पार्क, असेंबली हॉल , ऑडिटोरियम इत्यादि पहले की तरह बंद रहेंगे.