अब 17 साल की उम्र में ही दे सकेंगे आप वोट, जानिए चुनाव आयोग का नया अपडेट

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। अहम खबर बिहार के युवाओं के लिए है। जिसमें आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि युवा अब 17 साल की उम्र में ही वोटर लिस्ट में अपना नाम दे सकते। उनकी वोटर ID कार्ड बने सकेगी। इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यह जरूरी नहीं कि 17 साल के युवा पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए मानदंडों का इंतजार करें।

आयोग के इस फैसले के मुताबिक देश के युवा अब साल में तीन बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। अब उन्हें 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वोटर लिस्ट को हर तीसरे महीने अपडेट किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि पंजीरण के बाद युवाओं को एक चुनावी फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

कोई भी नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल का हो रहा है। वह भी मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रीम आवेदन कर सकता दरअसल, कानून एवं न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिशों पर हाल ही में आरपी अधिनियम में संशोधन किया था। पहले सिर्फ 1 जनवरी को ही योग्यता की तारीख निर्धारित थी लेकिन संशोधन के बाद 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्रता के रूप में प्रदान किया गया।

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