आज से दिनभर खुली रहेंगी सभी दुकानें, मॉल-सिनेमा हॉल पर जारी रहेगा प्रतिबंध, जानिए क्या है लॉकडाउन के नए नियम

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By PR Desk

पटनाः शनिवार से बिहार में 16 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ रियायतें भी सरकार की तरफ से आम लोगों को दी गई है। नए आदेश के अनुसार 10 बजे से शाम 6 बजे तक मार्केट कॉम्पलेक्स सहित सभी दुकान व प्रतिष्ठान खुलेंगे। यानी, मौर्या लोक कॉम्लेक्स, हरी निवास कॉम्प्लेक्स, चांदनी मार्केट, हथुआ मार्केट, राजधानी मार्केट, खेतान मार्केट सहित अन्य मार्केट की दुकानें खुलेंगी। दूध-दवा-किराना की दुकानें सुबह 6 बजे रात रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकान पहले की ही तरह सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे।

खाने की करा सकेंगे होम डिलिवरी

होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबा, भोजनालय से भोजन लेकर जा सकेंगे, बैठकर खानें पर पटना में रोक जारी रहेगी। 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ निजी कार्यालय चलेंगे। ई-कॉमर्स की सेवा जारी रहेगी। निर्माण कार्य व इससे जुड़ी सभी तरह की दुकानें खुलेगी। ब्लॉक-अनुमंडल के आरटीपीएस काउंटर खुलेंगे।

रात 10 से सुबह 5 तक कर्फ्यू
शुक्रवार की देर रात जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। इसका अनुपालन शनिवार की सुबह से होगा। इसके मुताबिक 50% कर्मियों के साथ निजी कार्यालय चलेंगे। शॉपिंग मॉल की दुकानें बंद रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। पार्क, धर्मस्थल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर रोक जारी रहेगा। जिले के 103 कंटेनमेंट जोन में सभी दुकान बंद रहेगी, सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी।

बसें नहीं चलेंगी

शहर और राज्य में चलने वाली बसें बंद रहेगी। टैक्सी, ऑटो, सरकारी-निजी कार्यालय के वाहन, अस्पताल, डिस्पेंसरी, दवा की दुकान, क्लीनिक, नर्सिंग होम के वाहन और एम्बुलेंस सेवा का परिचालन होगा।

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