MSME उद्यमों के लिए पुनर्वर्गीकरण से पहले ऊपरी परिवर्तन की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए होगा

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। दिल्ली एमएसएमई मंत्रालय ने एसओ 4926 (ई) दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि संयंत्र व मशीनरी या उपकरण या टर्नओवर या दोनों में और परिणामी पुनर्वर्गीकरण में निवेश की शर्तों में ऊपरी परिवर्तन के मामले में एक उद्यम उस श्रेणी के सभी गैर- कर लाभों को उठाना जारी रखेगा, जिसमें वह पुनर्वर्गीकरण से पहले था। यह ऊपरी परिवर्तन की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए होगा।

यह निर्णय एमएसएमई हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद लिया गया है और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने उन पंजीकृत एमएसएमई को उनकी श्रेणी में ऊपरी क्रमिक बढ़ोतरी और परिणामी पुनर्वर्गीकरण के मामले में एक साल की जगह तीन वर्षों के लिए गैर-कर लाभ प्राप्त करना जारी रखने की अनुमति दी है। गैर- कर लाभों में सार्वजनिक खरीद नीति और विलंबित भुगतान सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ शामिल हैं।

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