NEWSPR DESK- भागलपुर, 4 साल पुराने हत्याकांड में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, यह मामला लोदीपुर के कोयला गांव का है जिसमें टिंकू शर्मा के द्वारा उनके घर पर लगातार कई बम फेंके गए थे, इस बम कांड में दिनेश शर्मा की मौत हो गई थी दीपक शर्मा और हीरा शर्मा भी बुरी तरह घायल हो गए थे, बताते चलें कि दीपक शर्मा रात्रि में अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाकर सोए हुए थे तभी अचानक रात्रि के 11:30 बजे जोरदार बम की आवाज होने लगी जिसमें दिनेश शर्मा के परिवार के कई सदस्य घायल हुए और वही दिनेश शर्मा की मौत हो गई थी ।
इस केस का निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजकुमार चौधरी में चल रही थी और ओमप्रकाश तिवारी अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस घटना में दिनेश शर्मा बुरी तरह घायल हो गया था, उसके सर में गंभीर चोटें आई थी और इलाज के लिए अस्पताल जाने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई थी उसी बम बाजी में दीपक शर्मा हीरा शर्मा भी बुरी तरह घायल हो गए थे इस केस के मामले में विचार के बाद 23 सितंबर 2021 को किसका गठन किया गया था।
डॉक्टर आयो सहित 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था वही 17 अक्टूबर 2022 को दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान अभियुक्त टिंकू शर्मा को दोषी पाया गया और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजकुमार चौधरी ने अभियुक्त टिंकू शर्मा को 302 के तहत आजीवन कारावास 307 के तहत 10 वर्ष 326 के तहत 10 वर्ष वही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 10 वर्ष धारा 4 के तहत 5 वर्ष और धारा 5 के तहत 5 वर्ष एवं 55 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया वही आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा का भी आदेश दिया गया।