अगर बनवाना है ड्राइविंग लाइसेंस तो जान लीजिए ये नियम, इन शर्तों को करना होगा पूरा…

Patna Desk

NEWSPR DESK- अनट्रेंड चालकों की वजह से सड़क हादसों को नियंत्रित करने के लिए बड़े वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए प्रशिक्षण स्कूल में 16 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। बता दे की  ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जिले के तीन प्रशिक्षण स्कूलों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है।

डीएल बनवाने के किसी अन्य स्कूलों के सर्टिफिकेट पर आवेदन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा।

इसी के साथ एक महीने में 16 घंटे का प्रशिक्षण भी हाजिरी के साथ ही लागू किया गया है। इसके साथ ही जो भी भारी वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करेगा उसे जिले के दोनों ट्रेनिंग स्कूल में से किसी एक में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

 

ट्रेनिंग स्कूल में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए जिला परिवहन कार्यालय ने 16 घंटे का प्रशिक्षण, जिसमें वाहन चलाना सिखाया जाएगा। ये प्रशिक्षण 30 दिनों का रहेगा। इस दौरान प्रतिदिन आधे से एक घंटे वाहन के परिचालन की तकनीकी जानकारी प्रशिक्षक देंगे।

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