अगर स्कूली बस के कागज़ाद नहीं है दुरुस्त तो नपेंगे विद्यालय संचालक।

Patna Desk

 

भागलपुर के कई विद्यालयों में बस की सुविधा है लेकिन कई विद्यालय संचालक के पास उस बस की पूरी कागजात नहीं है और यातायात के नियमों का अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो उस विद्यालय संचालक पर गाज गिर सकती है, इसको लेकर आज डीटीओ जनार्दन कुमार और एमबीआई निशांत कुमार के नेतृत्व में सभी स्कूलों के संचालक के साथ एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि यातायात के 19 नियमों का पालन करना निहायत जरूरी है अगर बस में सीट से अन्य बच्चे को बैठाया गया या फिर कागजात में कमी रहती है या बस के चलते सड़कों पर यातायात सुविधा में बाधा आती है बच्चों के लिए फास्टेस्ट बॉक्स पानी की सुविधा आदि अगर बस में नहीं है तो इस पर विद्यालय संचालक पर केस दायर हो सकता है इसको लेकर किस तरह सुगमता से विद्यालय के बस भागलपुर शहर के सड़कों पर चले उन कई बिंदुओं पर वार्ता हुई वही डीटीओ जनार्दन कुमार और एमभीआई निशांत कुमार ने मौजूद स्कूल के संचालकों से कहा कि जो भी यातायात के 19 नियम है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें अन्यथा विद्यालय संचालक पर कार्रवाई होगी।

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