मुंगेर में अब बाजार क्षेत्र के सभी प्रकार के थोक बिक्रेताओं और सेवा प्रदाता प्रतिष्ठानों क जीएसटी का निबंधन कराते हुए जीएसटी नंबर प्रतिष्ठान के बाहर साइनबोर्ड में प्रदर्शित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। उक्त जानकारी राज्य कर संयुक्त आयुक्त मुंगेर अजय कुमार ने शुक्रवार को देते हुए बताया कि इसके लिए चैंबर आफ कामर्स को भी पत्र प्रेषित कर दिया गया है ताकि चैंबर व्यवसायियों को इस जानकारी से अवगत करा सके।
सभी प्रतिष्ठान संचालकों को दुकान या प्रतिष्ठान के बाहर जीएसटी का साइनबोर्ड लगाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। तीन दिन के बाद जुर्माना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने बताया कि बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 18 के अनुसार सभी प्रकार के थोक बिक्रेता, ठीकेदार, सर्विस सेंटर, विवाह भवन, कोचिंग संचालक, टिकट बुकिंग करने वाले, ट्रांसपोर्टर, कूरियर वालों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना और जीएसटी नंबर लिखा हुआ बोर्ड प्रतिष्ठान के बाहर लगाना अनिवार्य है। समय समय पर पदाधिकारियों द्वारा करदाताओं के दुकान के साइनबोर्ड की जांच की जाएगी। दुकान के आगे जीएसटी नंबर का साइनबोर्ड नहीं लगाने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के विरूद्ध 50 हजार रुपया तक जुर्माना किया जाएगा।