कैमूर: आचार संहिता केस मामले में गवाही के अभाव में चैनपुर विधायक जमा खान बरी हो गये। व्यवहार न्यायालय में एसीजीएम प्रथम संदीप कुमार की अदालत ने गुरुवार को चैनपुर विधायक मोहम्मद जमा खान को 2014 के आचार संहिता मामले के केस मामले में गवाही के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला 2014 का है। इस केस के सूचक तत्कालीन अंचल अधिकारी चैनपुर के द्वारा 7 मार्च 2014 को चैनपुर थाना में लिखित आवेदन दिया था। इस मामले को लेकर तत्कालीन अंचल अधिकारी चैनपुर ने मोहम्मद जमा खांन पर प्राथमिक दर्ज करायी थी। जिसका आरोप का गठन मुदालय पर किया था। इस केस में तीन गवाहों की गवाही हुई थीं। वहीं सूचक तत्कालीन अंचलाधिकारी चैनपुर की गवाही नहीं हुई। जिसके बाद गवाही के अभाव में मोहम्मद जमा खान को न्यायालय ने बरी कर दिया। सरकार के तरफ से अभियोजन पदाधिकारी बालकृष्ण दुबे ने पक्ष रखा।