NEWSPR DESK- कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाये गये। तीन चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों एवं व्यक्तियों के आवागमन, सार्वजनिक स्थलों एवं समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये। इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। परिणामतः वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 20,000 के नीचे आ गई है।
वर्तमान में वायुयान एवं ट्रेन का परिचालन हो रहा है। उनसे संबद्ध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा। इस तरह के प्रतिबंधों के लगने से आमजन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्हें भी राहत पहुँचाना उचित होगा। राज्य सरकार द्वारा विगत चार सप्ताह के दौरान लगाये गये इन पूर्ण प्रतिबंधों के पश्चात् स्थिति के समीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि इन प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, किन्तु वर्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है। अतएव, व्यक्तियों / वाहनों के आवागमन, दुकानों / प्रतिष्ठानों को खोलने तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों / समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से शिथिल किया जाना चाहिए।
सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों / वाहनों के आवागमन दुकानों / प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों / समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को 08 जून तक लागू करने का निर्णय लिया गया है। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित ), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां – सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
गाइड लाइन एक नजर:
• सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तर खुलेंगे।
• सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर सुबह 06 से 02 बजे तक खुलेंगी। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे।
• औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। निर्माण कार्य E-commerce से जुड़ी गति विधियाँ एवं कुरियर सेवायें जारी
• उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान / दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी / मांस-मछली / दुध / पी०डी०एस० की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 02 बजे दिन तक खुलेंगी।
• अन्य सभी प्रतिष्ठान Work from Home के आधार पर कार्य कर सकते हैं।
• दुकानों / प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा: दुकानों / प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
• दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिं) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
• पब्लिक ट्रासपोर्ट निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
• स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।
• अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन आने-जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में माँगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
• स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित Walk-in Interview में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को Walk-in Interview के आयोजन स्थल तक निजी वाहन की छूट होगी।
• सभी स्कूल / कॉलेज / कोचिंग संस्थान / ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भीतर की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।
• रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी तथा take away के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए In room Dining अनुमान्य होगा।
• सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
• सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल-कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन / समारोह प्रतिबंधित होंगे।
• सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
• सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन – सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।
• विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जासकेंगे, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।