कोचिंग संचालक हो जाएं सावधान!, बिहार में कोचिंग संचालन के लिए अब नियमावली, कसेगी शिकंजा

Patna Desk

NEWSPR DESK- बिहार में अवैध तरीके से चलाने वाले प्राइवेट कोचिंग संस्थान हो जाए सावधान और संस्थानों की खैर नहीं आपको बता दें कि सरकार ने इन संस्थानों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है इन संस्थानों को चलाने के लिए एक ही शर्त रखा गया है इसका निबंधन राज्य सरकार से कराया गया.

आपको बता दें कि इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं जिस के अनुरूप सुविधाएं देनी होगी इतना ही नहीं तमाम कोर्सों के लिए योग शिक्षकों की टीम जरूरी है आधा आधारभूत संरचनाएं भी रखना अनिवार्य होगा.

मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग संस्थानों का चयन निबंधन के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया जाएगा उसी समय संचालित कोर्सों के लिए कितने शुल्क निर्धारित किए गए हैं यह बात भी सरकार को बताना होगा

वही मिली जानकारी के अनुसार बिहार में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर रोक लगाने के लिए बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 लागू है राज्य मंत्रिमंडल विधानमंडल के दोनों साधनों और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह अधिनियम 28 अप्रैल 2010 को बिहार बजट में प्रकाशित हुआ तभी से लागू किया गया है.

शिक्षा विभाग की ओर से बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) नियमावली 2022 प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसका प्रकाशन विभागीय वेबसाइट http://state.bihar.in//educationbihar पर किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी नियमावली प्रारूप को लेकर सभी हितधारकों के लिए आम सूचना जारी किया है और 31 मई तक सुझाव मांगे हैं। अपना सुझाव देने के लिए निदेशक माध्यमिक के ई-मेल आईडी directorse.edu@ gmail.com पर जाएं।

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