गिरिडीह जिले में लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन कराने हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च

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By PR Desk

चंदन पांडेय

गिरिडीहः वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन विस्तारित किया गया है। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जिसमें लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरुक करने के लिए शहर में जिला प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया गया

कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर राज्य में लॉकडाउन घोषित है। लॉकडाउन के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण एवं लॉक डाउन का अक्षरशः अनुपालन कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा गिरिडीह जिले के मुख्यालय क्षेत्र में यथा शहीद सीताराम पार्क होते हुए बड़ा चौक से गांधी चौक, रेलवे स्टेशन, मौलाना आजाद चौक, गद्दी मोहल्ला, बस स्टैंड होते हुए अम्बेडकर चौक से भंडारीडीह से पचंबा थाना तक सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए फ़्लैग मार्च किया गया।

इस दौरान उपायुक्त द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि कोई भी नागरिक अनावश्यक घर से बाहर न निकले। तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें। जब भी घर से बाहर निकले मास्क का उपयोग अवश्य करें। आम नागरिकों से लॉक डाउन का अनुपालन कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि सावधानी व सतर्कता के साथ साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग अवश्य रूप से करें। तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। ताकि इस संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकें। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता वाहन के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम हेतु जागरूक किया गया तथा कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु कई आवश्यक जानकारी दी गई।
लॉकडाउन के दौरान वैसी गतिविधियां जिनके संचालन की अनुमति पूर्व में दी गई है, वो पूर्ववत संचालित रहेंगे। उपरोक्त प्रतिष्ठानों जिनको लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई हैं सभी में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर आदि के साथ-साथ अन्य दिशा निर्देश जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के साथ साथ झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

इनकी रहीं उपस्थिति – मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह, आईएएस प्रशिक्षु, जिला नजारत उप समाहर्ता, एवं अन्य दंडाधिकारी व पुलिस कर्मी उपस्थित थे।

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