NEWSPR DESK -सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक बार फिर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने पूरी जानकारी क्यों नहीं दी है।
वही इस मामले में सीनियर वकील मुकुल रोहतगी फिक्की और एसोचैम की तरफ से पेश हुए। रोहतगी ने बताया कि इसके लिए उन्होंने एक आवेदन दायर किया है। हालांकि आपको बता दे इस पर सीजेआई ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है। CJI ने कहा कि आप फैसला सुनाए जाने के बाद यहां आए हैं हम अभी आपको सुन नहीं सकते।