NEWSPR DESK- लोक सभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर मुहैया कराने में लगे चुनाव आयोग ने बुधवार को देश भर में गुमनाम तरीके से लगाए जाने वाले आरोप प्रत्यारोप वाले होर्डिंग व बैनर-पोस्टर को लेकर कड़ी बात कहीं है।
बता दे की आयोग ने यह कदम दिल्ली सहित कई राज्यों से ऐसे गुमनाम होर्डिंग व बैनर-पोस्टरों लगाए जाने को लेकर मिली शिकायतों के बाद उठाया है।आयोग ने एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप वाले व बगैर मुद्रक-प्रकाशक के नाम के लगाए गए होर्डिंगों और बैनर-पोस्टरों को लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 और आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताया और इस मामले में सभी नगर निगमों को नोटिस जारी करने को कहा है।