NEWSPR डेस्क। खबर बिहार के नालंदा से है। जहां नगरनौसा थाना के हाजत में जदयू नेता गणेश रविदास की मौत हो गयी थी। इस मामले में पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में तत्कालीन थानेदार कमलेश कुमार समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सुनवाई के बाद एडीजे तीन सह एससी-एसटी की स्पेशल जज प्रतिभा सिंह ने थानेदार व एक अन्य पुलिसकर्मी बलिदंर राय को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 25 – 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
जबकि साक्ष्य के अभाव में अन्य सात अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपित चौकीदार संजय पासवान, जितेन्द्र कुमार व ग्रामीण नरेश साव, पवन साव, देवीनंदन कुमार, दयानंद साव और कमलेश साव को रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान ही एक अन्य आरोपित पुलिसकर्मी तेज नारायण राय की मौत हो चुकी है।
स्पेशल पीपी ने बताया कि सैदपुरा गांव निवासी बलिराम रविदास ने पिता गणेश रविदास की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा कराया था। उसका आरोप था कि पुलिस गणेश को घर से उठाकर ले गयी थी। 11 जुलाई की शाम में चौकीदार ने परिजन को सूचना दी कि गणेश की मौत हो गयी है। मृतक के शरीर पर चोट के कई जख्म पाये गये थे।
ऋषिकेश संवाददाता नालंदा