जमानत मिलने के बाद भी क्यों बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, ED ने अब इसी को बनाया हथियार…

Patna Desk
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NEWSPR DESK- दिल्ली की एक निचली अदालत ने पीएमएलए केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. पर अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अगुवाई वाली बेंच ED की अर्जेंट अपील पर सुनवाई कर रही थी. जिसमें केजरीवाल की जमानत पर स्टे की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने बेल पर स्टे लगाते हुए जजमेंट रिजर्व कर लिया है।

ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी की ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए PMLA के तहत ‘ट्विन टेस्ट’ फार्मूले को अप्लाई नहीं किया. अगर ट्विन टेस्ट अप्लाई होता तो जमानत नहीं मिलती. हाईकोर्ट ने ईडी की दलील सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी. सोमवार (24 जून) तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इसके बाद फैसला सुनाएगा.

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